1. |
खेल विभाग के अन्तर्गत निर्मित अत्याधुनिक जिम सेन्टर, बहुद्देशीय क्रीडाहाल, तरणताल एवं सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना का स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन खेल विभाग का होगा ? |
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2. |
आर0एम0ओ0एस0 पद्धति के अन्तर्गत आपरेटर (द्वितीय पक्ष) द्वारा उपलब्ध करायी जा रही खेल अवस्थापना से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क ( वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के आकंलन के उपरान्त) के रूप में शासकीय कोष में जमा किया जायेगा। प्रारम्भ में वार्षिक शुल्क निम्नवत शासकीय कोष में द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त आय का आंकलन हो जाने के उपरान्त प्राप्त आय का 50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया जायेगा। ? |
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3. |
विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही खेल अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्धारित शुल्क प्रति वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) के प्रारम्भ में 01 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य जमा किया जायेगा। यदि इस अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो शास्ति के रूप में प्रतिदिन रू0 2000/- की दर से राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा ? |
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4. |
विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना को अनुरक्षित किये जाने पर होने वाले आवर्तक/अनावर्तक व्यय का वहन सम्बन्धित द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। कोई भी नया निर्माण कार्य खेल विभाग की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना को द्वितीय पक्ष द्वारा अनुरक्षित एवं आवश्यक स्टाफ से सम्बन्धित व्यय स्वयं द्वारा किया जायेगा ? |
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5. |
आर0एम0ओ0एस0 पद्धति के अन्तर्गत आपरेटर (द्वितीय पक्ष) द्वारा उपलब्ध करायी जा रही खेल अवस्थापना से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क ( वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के आकंलन के उपरान्त) के रूप में शासकीय कोष में जमा किया जायेगा। प्रारम्भ में वार्षिक शुल्क निम्नवत शासकीय कोष में द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त आय का आंकलन हो जाने के उपरान्त प्राप्त आय का 50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया जायेगा। ? |
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6. |
विभाग की खेल अवस्थापना उन्हीं व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनको खेल अवस्थापना संचालित किये जाने का लगभग 05 वर्ष का अनुभव हो या द्वितीय पक्ष के अन्तर्गत गठित मैनेजिंग कमेटी में सम्बन्धित खेल के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी हो या एन0आई0एस0 /एल0एन0आई0पी0ई0 प्रशिक्षक जिसके पास लगभग 10 वर्ष प्रशिक्षण का अनुभव हो अथवा सम्बन्धित खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त एकेडमी जो पंजीकृृत हो ? |
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7. |
विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना में प्रथम पक्ष (खेल विभाग) द्वारा किसी प्रकार की खेल गतिविधि संचालित की जाती है तो द्वितीय पक्ष बिना किसी असहमति के प्रथम पक्ष को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ? |
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8. |
खेल विभाग के अन्तर्गत आवासीय छात्रावास के खिलाड़ियों एवं खेल विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को द्वितीय पक्ष द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेग। ? |
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9. |
विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना के लिए बिजली बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस प्रयोजन हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा राज्य सरकार की सहमति से पृृथक विद्युत मीटर लगवाया जायेगा तथा अन्य शासकीय कर (टैक्स) भी द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा ? |
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10. |
विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना का उपयोग मात्र खेलहित/खेल गतिविधियों के लिए ही किया जायेगा। किसी अन्य उद्देश्य (व्यवसायिक कार्य हेतु एवं निजी कार्य हेतु) के लिए कदापि नहीं किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध/लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी ? |
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11. |
अनुबन्ध/लाइसेन्स अनुज्ञप्ति की अवहेलना किये जाने की दशा में 02 माह का नोटिस देकर अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद योजित किये जाने का हकदार नहीं होगा ? |
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12. |
निर्धारित शुल्क में प्रति 03 वर्ष में 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की जायेगी ? |
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13. |
द्वितीय पक्ष द्वारा शुल्क के रूप में जमा की जा रही धनराशि को शासकीय कोष के सुसंगत लेखाषीर्शक में जमा करायी जायेगी ? |
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14. |
अनुज्ञप्ति/लाइसेन्स विलेख के निश्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क का वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा ? |
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15. |
अनुज्ञप्ति/लाइसेन्स सम्बन्धी शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित मण्डल/जनपद के विभागीय अधिकारी (खेल विभाग) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध की कार्यवाही नियमानुसार निश्पादित की जायेगी तथा अनुबन्ध का अनुमोदन निदेशक, खेल से प्राप्त करना होगा ? |
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16. |
उपलब्ध करायी जा रही अवस्थापना के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित क्षमता का 20 प्रतिशत खिलाड़ी, निर्धन व अल्प आय वर्ग के रखे जायेगें, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से कम हो (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा) उनको द्वितीय पक्ष द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण व उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा ? |
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17. |
द्वितीय पक्ष द्वारा कैलेन्डर वर्ष के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में अपनी वार्षिक प्रगति एवं विवरण/आख्या प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा ? |
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18. |
अवस्थापना को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष का चयन शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा ? |
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19. |
Renovate, Modernize, Operate and Share” Model ( RMOS) के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त खेल अवस्थापना खेल गतिविधियों के संचालनार्थ द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी ? |
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